बिना पंजीकरण कोचिंग संचालित करने मे एक लाख का जुर्माना
हर दोई शहर नुमाइश मैदा न के पास बिना पंजीकरण कोचिंग चला रहे संचालक पर डी आई ओ एस ने एक लाख का जुर्माना लगाया ।साथ ही बिना पंजीकरणकोचिंग न संचालित चलाने की नसीहत दी।सेहिकायत के आधार पर सागर कोचिंग पर सिओ सिटी विकास जायसवाल ने छपा मारा। निरीक्षण के लिए गये अधिकारी मौके पर 224 विधार्थी पढते हुये पाये गये थे पंजीकरण के अभी लेख मागे जाने पर कोई लेख नही दिखाये 6 जनवरी को लेख मागा था निरीक्षक कार्यालय पहुंचे कोचिंग संचालक आलोक कुमार पुत्र राजकिशोर सिविल लाइन अमबेडर नगर हरदोई ने बिना पंजीकरण के सवीकार कर लिया यहा पढा़ने वालो का भी वयौरा नहीं दिया 2002 के मुताबिक 10 हजार से 1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है अलोक कुमार पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया
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