Sunday, 19 June 2022

लखनऊ डीआईजी अनिल कुमार के ऊपर गैर जमानत वारंट जारी धोखाधड़ी का आरोप।

ज्योति गुप्ता सदस्य MINERVA NEWS LIVE

डीआईजी अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. डीआईजी अनिल कुमार फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी हैं.
Lucknow News: डीआईजी अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
डीआईजी अनिल कुमार फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी हैं. पुलिस दूरसंचार के डीआईजी अनिल कुमार की पत्नी पुष्पा और उनके साथी चंद्रपाल सिंह के खिलाफ जालसाजी और ठगी के कई मुकदमे दर्ज हैं. जानकारी के मुताबिक, डीआईजी और उनकी पत्नी महानगर की वायरलेस कॉलोनी में रहते हैं. महानगर पुलिस ने डीआईजी अनिल कुमार की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर ली है.

Saturday, 18 June 2022

अग्नीपथ योजना के खिलाफ उकसाने वाले 5 अभ्यर्थी निकले फर्जी एनएसयूआई से निकला कनेक्शन।

अग्नीपथ योजना के खिलाफ उकसाने वाले 5 अभ्यर्थी निकले फर्जी एनएसयूआई से निकला कनेक्शन
ज्योति गुप्ता सदस्य MINERVA NEWS LIVE
सेना में भर्ती की नई स्कीम 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ युवाओं को भड़काने के मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, जांच पड़ताल में पता चला है कि गिरफ्तार लोगों का पॉलिटिकल कनेक्शन है.

Thursday, 16 June 2022

शिक्षा विभाग के जिम्मेदार ही क्षेत्र से गायब कैसे हुआ शिक्षा विभाग में सुधार।


प्रिंस गुप्ता प्रदेश कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश
मोहम्मदी शिक्षा विभाग में एक तरफ कहा जाता है कि भारी सुधार हुआ है। लेकिन वही शिक्षा विभाग में पहले दिन से ही लापरवाही प्रारंभ हो गई है जी हां हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी ब्लॉक की जहां मोहम्मदी ब्लाक क्षेत्र खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं नदारद व दर्जनों अध्यापक शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक अपने-अपने स्कूलों में नहीं पहुंचे लखीमपुर जिला अधिकारी ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया है लेकिन सवाल यह उठता है की जब अभी से यह लोग ऐसा करेंगे तो पूरा साल अभी बाकी है।

Wednesday, 15 June 2022

सुप्रीम हाईकोर्ट का बड़ा फैसला शादी के बिना पैदा हुए बच्चे का भी होगा पारिवारिक सम्पत्ति का अधिकार


ज्योति गुप्ता सदस्य MINERVA NEWS LIVE 
पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट करते हुए कहा, "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पुरुष और महिला पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा. केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

विवाहिता की हत्या में पति समेत सास ससुर को उम्रकैद।


ज्योति गुप्ता सदस्य MINERVA NEWS LIVE
लखीमपुर। दहेज में बाइक न मिलने पर विवाहिता की जलाकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी सास-ससुर और पति को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी सुरेन्द्र पाल सिंह ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों को सात-सात हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हरदोई के सहादत नगर के रहने वाले शंकर ने अपनी बेटी शकुंतला का विवाह वर्ष 2011 में पसगवां थाना क्षेत्र के गांव मुल्लापुर के रहने वाले राम कृपाल के साथ किया था। दहेज में बाइक की मांग को लेकर ससुराली शकुंतला को प्रताड़ित करते रहते थे। 22 जुलाई 2017 की दोपहर शकुंतला के पति और सास ससुर ने शकुंतला को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। शकुंतला की मौके पर ही मौत हो गयी। शंकर ने शकुंतला के पति रामकृपाल, ससुर मलिखान और सास अनारकली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी मुकदमा शंकर, विवेचक विजय आनंद और डॉ मोहित तिवारी समेत सात गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे मोहम्मदी सुरेन्द्रपाल सिंह ने आरोपी पति रामकृपाल, ससुर मलिखान और सास अनारकली को विवाहिता की हत्या का दोषी करार दिया और तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

Monday, 13 June 2022

भांजे ने सिन्दूर लगाकर मामी को बना लिया पत्नी, Love Story के हो रहे चर्चे।

भांजे ने सिन्दूर लगाकर मामी को बना लिया पत्नी, Love Story के हो रहे चर्चे।

पूजा मण्डल प्रदेश सह संपादक UP
आए दिन कई अजीबो-गरीब मामले सुनने को मिलते हैं।
Bihar के जमुई में एक मौसी को अपने भतीजे से प्यार हो गया और दोनों ने भागकर शादी कर ली. जमुई शहर के गिद्दौर प्रखंड क्षेत्र के रतनपुर साह टोला का मामला प्रकाश में आया है जहां मामी अपने भतीजे के प्यार में बच गई और जिससे वह रिश्ते में थी उसी से शादी कर ली. इसी बीच social media पर मामी-भांजे की शादी का एक video viral हो रहा है.

Sunday, 12 June 2022

सुप्रीमकोर्ट की अहम टिप्पणी आइये जानते है क्या है अहम टिप्पणी।


ज्योति गुप्ता सदस्य MINERVA NEWS LIVE
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार यदि किसी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत मुआवजा देकर कब्जा ले लेती है तो फिर उस जमीन पर भू स्वामी का कोई दावा नहीं रह जाता।
ऐसी जमीन पर यदि वह कब्जा करता है तो इसे अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही करार दिया है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 2 फरवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नोटिस को चुनौती दी गई थी। प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्ति को जमीन के एक हिस्से से अपना अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की जमीन का अधिग्रहण 1996 में ही हो चुका है, कब्जा लिया जा चुका है और 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक मुआवजा भी चुकाया जा चुका है। यूपी सरकार ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में भी स्वामित्व बदला जा चुका है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने उस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास संबंधित भूमि पर कब्जे का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अधिग्रहण के बाद भूमि पूरी तरह राज्य का हिस्सा हो चुकी है। इस मामले में हस्तक्षेप से इन्कार कर हाईकोर्ट ने सही फैसला दिया है और हम हाईकोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

बरवर नगर के मोहल्ला बलराम नगर में सड़क पर जानवर बांधने का बना एक रिवाज

*बरवर नगर के मोहल्ला बलराम नगर में सड़क पर जानवर बांधने का बना एक रिवाज* अमित कुमार रिपोर्टर मिनर्वा न्यूज  *बरवर खीरी। नगर के ...