Wednesday, 15 June 2022

विवाहिता की हत्या में पति समेत सास ससुर को उम्रकैद।


ज्योति गुप्ता सदस्य MINERVA NEWS LIVE
लखीमपुर। दहेज में बाइक न मिलने पर विवाहिता की जलाकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी सास-ससुर और पति को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी सुरेन्द्र पाल सिंह ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों को सात-सात हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हरदोई के सहादत नगर के रहने वाले शंकर ने अपनी बेटी शकुंतला का विवाह वर्ष 2011 में पसगवां थाना क्षेत्र के गांव मुल्लापुर के रहने वाले राम कृपाल के साथ किया था। दहेज में बाइक की मांग को लेकर ससुराली शकुंतला को प्रताड़ित करते रहते थे। 22 जुलाई 2017 की दोपहर शकुंतला के पति और सास ससुर ने शकुंतला को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। शकुंतला की मौके पर ही मौत हो गयी। शंकर ने शकुंतला के पति रामकृपाल, ससुर मलिखान और सास अनारकली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी मुकदमा शंकर, विवेचक विजय आनंद और डॉ मोहित तिवारी समेत सात गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे मोहम्मदी सुरेन्द्रपाल सिंह ने आरोपी पति रामकृपाल, ससुर मलिखान और सास अनारकली को विवाहिता की हत्या का दोषी करार दिया और तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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