Sunday 2 June 2024

👉🏻सड़क पर एक सामान्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय कानून में विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं। यदि कोई पुलिसकर्मी किसी सामान्य व्यक्ति को परेशान करता है, तो उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित कानूनी अधिकार और उपाय उपलब्ध हैं:संवैधानिक अधिकार:अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित या अवैध हिरासत इस अधिकार का उल्लंघन है।अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में सुरक्षा का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना और वकील से मिलने का अधिकार है।जानकारी प्राप्त करने का अधिकार:किसी भी पुलिस अधिकारी को आपकी पहचान पूछने का अधिकार है, लेकिन आपको गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना भी अनिवार्य है। यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, तो उन्हें बिना देरी के गिरफ्तारी का कारण बताना चाहिए।वकील से मिलने का अधिकार:किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने और उसकी सलाह लेने का अधिकार है।👉🏻एफआईआर दर्ज कराना:यदि पुलिसकर्मी द्वारा किसी प्रकार की अवैध हरकत होती है, तो आप संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने से मना किया जाता है, तो आप पुलिस अधीक्षक या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं।👉🏻मानवाधिकार आयोग:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।👉🏻न्यायालय में याचिका:अवैध गिरफ्तारी या हिरासत के मामले में, आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में हाबेस कॉर्पस याचिका दायर कर सकते हैं।आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ:पुलिस विभाग के आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 50, 50A, 54, 56, 57:धारा 50: गिरफ्तारी के समय, पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है।धारा 50A: गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक निकट संबंधी को सूचना देना आवश्यक है।धारा 54: गिरफ्तार व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षा का अधिकार है।धारा 56 और 57: गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है।जनता के गवाह:यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह आसपास के लोगों को गवाह के रूप में बुला सकता है।यदि आप सड़क पर पुलिस द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, तो इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उषा राठौर संवाददाता मिनर्वा न्यूज़

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