*केरल में ऑफलाइन परीक्षा पर SC ने लगाई रोक, कहा- बेतहाशा बढ़ रहे केस, बच्चों की जान खतरे में नही डाल सकते*
*एस.के. खान मिनर्वा न्यूज़*
सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सितंबर से होने वाले 11वीं क्लास के ऑफलाइन एग्जाम पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि केरल में कोरोना के मामले बेतहाशा तरीके से बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता.
जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस ऋृषिकेष रॉय और जस्टिस सी.टी. कुमार की खंडपीठ ने आज इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा, देश में कोरोना के कुल मामलों में से करीब 70% केस केरल से जुड़े हैं. वहां पर हालात लगातार खराब चल रहे हैं. ऐसे में ऑफलाइन एग्जाम करवाने बच्चों पर खतरा बढ़ जाएगा.
कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने ऑफलाइन एग्जाम आयोजित करवाने से पहले राज्य में कोरोना के हालात का गंभीरता से आकलन नहीं करवाया. इस बारे में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर अगली सुनवाई तक एग्जाम पर रोक का ऑर्डर जारी किया जाता है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है.
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