Sunday 5 September 2021

*अपना वाहन किसी और को देने पर लगेगा दो हजार जुर्माना**प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

*अपना वाहन किसी और को देने पर लगेगा दो हजार जुर्माना*

*प्रीती तिवारी मिनर्वा न्यूज़*

अगरआपने अपना वाहन किसी दोस्त या किसी अन्य जान पहचान वाले को दिया और वह पुलिस के हाथ गया तो या तो आपका वाहन इंपाउंड होगा या आपको दो हजार रुपये का चालान भुगतना होगा। अब से पहले इसकी एवज में एक हजार रुपये का चालान काटा जाता था। यह नियम नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिले में लागू हो गया है। नए नियमों के आधार पर जिला ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार से जिले में चालान काटने शुरू कर दिए हैं। नियमों में बदलाव से वाहन चोरियों में कमी आएगी। नए नियमों के अनुसार अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता मिला तो उस पर 500 के बजाय एक हजार रुपये फाइन लगेगा। जिस वाहन चालक के पास लर्निंग लाइसेंस है और वाहन पर एल नहीं लिखा हुआ है तो उसे 200 की जगह 500 रुपये जुर्माना देना होगा। सही साइज की नंबर प्लेट नहीं मिलने पर वाहन मालिक को 200 के बजाय 500 रुपये जुर्माना और हाई क्वालिटी वाली नंबर प्लेट मिलने पर 100 के बजाय 500 रुपये जुर्माना देना होगा।

मोटर व्हीकल एक्ट में यही बदलाव किए गए हैं वाहन चालकों मालिकों से यही अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। इसमें पुलिस पब्लिक दोनों को फायदा है।'' पवनकुमार, ट्रैफिक इंचार्ज

ट्रैफिक पुलिस की चालान बुक में अब तक चालान काटने के लिए 75 प्वाइंट दिए हुए थे। मगर अब इनकी संख्या बढ़ाकर 78 कर दी है। इसमें 76 नंबर प्वाइंट के तहत एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले वाहन मालिक को दो हजार रुपये, प्वाइंट नंबर 77 के तहत सवारी ढोने वाले वाहन में सामान ढोता पाए जाने पर दो हजार रुपये और पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए देखने के बावजूद मौके से फरार होने वाले वाहन मालिक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मोटर व्हीकल एक्ट में किए बदलावों के तहत अगर इस तरह कोई व्यक्ति किसी दूसरे के वाहन को चलाता हुआ मिला और उसके पास उस वाहन की आरसी नहीं मिली तो उस वाहन को इंपाउंड किया जाएगा। वहीं आरसी मिलने पर पुलिस उस वाहन मालिक का दो हजार रुपये का चालान काट वाहन चालक का भी पूरा ब्यौरा आईडी के आधार पर चालान बुक में दर्ज करेगी। चालक के पास आईडी मिलने पर पुलिस वाहन को इंपाउंड कर देगी। इससे वाहन चोरियों में कमी आएगी।

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