Saturday, 28 August 2021

व्यवसायिक वाहनों के बकाया कर जमा करने पर पेनाल्टी पर मिलेगी 50 फ़ीसदी छूट : एआरटीओ**सह क्राइम ब्यूरो - खीरी*

*व्यवसायिक वाहनों के बकाया कर जमा करने पर पेनाल्टी पर मिलेगी 50 फ़ीसदी छूट : एआरटीओ*

*सह क्राइम ब्यूरो - खीरी*

*लखीमपुर खीरी* एआरटीओ (प्रशासन) आलोक कुमार सिंह ने बताया कि कोविड वैश्विक महामारी के चलते बहुतायत मात्रा में ज़िले के व्यवसायिक वाहनों पर कर बकाया हो गया है। कतिपय वाहन स्वामी जो कोविड में संक्रमित हुये थे, इस कारणवश अपनी वाहन सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाये है। वर्तमान में जनपद में 4378 वाहनों से लगभग 3.01 करोड़ का कर बकाया है। ऐसे वाहन स्वामियों जो कोविड से संक्रमण के कारण बकाया कर नहीं जमा कर पाये हैं, को उप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 में निहित प्राविधानानुसार बकाया कर की शास्ति (पेनाल्टी) में जनहित एवं राजस्व हित में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उक्त कार्य हेतु वाहन स्वामी सीधे उनसे सम्पर्क कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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