Sunday 9 August 2020

किसानों के आत्म हत्या किए जाने की चेतावनी का मामला आया सामने

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गोला गोकर्णनाथ खीरी



बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों के आत्म हत्या किए जाने की चेतावनी का मामला आया सामने
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आत्महत्या की बात सुन , पीड़ित किसानों के घर अपनी टीम के साथ दिनांक 08-08-2020 को  रामपुर व ढखवा गांव दिनांक 09-08-2020 को पहुंचे - राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा और जिला उपाध्यक्ष शिवदयाल वर्मा । 


किसानों को समझाया और उच्चाधिकारियों , डी एम , एस डी एम व सचिव गन्ना समिति से मिलकर भुगतान कराने का भरोसा दिलाया । 


संगठन के जिलाध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा ने कहा है कि आज रामराज्य की सरकार में और तमाम समाज सेवियों एवं किसान नेताओं के बीच स्थित बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0 * चीनी मिल * गोला गोकर्णनाथ के किसानों का बकाया भुगतान न होने से परेशान आत्महत्या करने को मजबूर , मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर व एस डी एम गोला , सचिव - गन्ना समिति गोला को दिया प्रार्थना पत्र  भेजा है । 


बिडम्बना है कि बजाज चीनी मिल गोला ने अपने सैकड़ों दलाल , माफियाओं व अपने चहेते गन्ना समिति गोला के कुछ चाटुकार संचालकों के फर्जी  बीमारी व शादी - विवाह आदि के संलग्न प्रपत्र के  प्रेषित आवेदन पत्रों पर लगभग में पूरा भुगतान कर दिया गया है * अन्य पीड़ित किसानों के भुगतान किये जाने में उनका भुगतान न कर सिर्फ आंकड़ों से पेट भरा जा रहा है * । 


यही नही  किसानों के बीमारी , शादी - विवाह , आदि के नाम पर  लिये जाने वाले भुगतान में  गन्ना समिति को किये गये आवेदन पत्रों में संलग्न , चीनी मिल को बेचे गए गन्ने की पर्चियां , बीमारी , विवाह , आदि के प्रपत्रों पर चीनी मिल गोला दूसरे जनपद की एक बैंक शाखा से किसानों के बेचे गन्ने की धनराशि की 100 प्रतिशत ऋण लेकर  किसानों को 50 प्रतिशत का भुगतान कर शेष 50 प्रतिशत धन को अपनी चीनी मिल के विकास में खर्च कर रही है । 


उधर उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त के शासनादेश पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खीरी के आदेश पर बजाज‌ चीनी मिल गोला ने चीनी , शीरा , बैगास , आदि की बिक्री की धनराशि का 85 प्रतिशत धन 17007.83 लाख रूपये भारतीय स्टेट बैंक में खोले गये एस्क्रो अकाउंट में जमा न कर , 15703.52 लाख रूपये जमाकर , 1304.31 लाख रूपये अन्य मद में डालकर खर्च कर , किसानों को भुगतान न कर धोखाधड़ी , छल , विश्वास घात कर , भारतीय दण्ड विधान की धारा 418 , 419 , 420 एवं उ0 प्र0 गन्ना आपूर्ति विनिमय अधिनियम 1953 की धारा 17/22 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । 


बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0 इकाई गोला का यह कृत्य उ0 प्र0 वैक्यूम केन शुगर फैक्ट्री लाइसेंस इन आर्डर 1969 की धारा 3 *1* के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंस की धारा फोर का उल्लंघन है ।

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