*गन्दगी फैलाने वालों को भरना होगा 100 से 3000 तक जुर्माना, सख्त हुई योगी सरकार*
*आर.जे. सिद्दीकी - मिनर्वा न्यूज़*
*लखनऊ*: योगी सरकार राज्य की स्वच्छता को लेकर सख्त हो गई है. सरकार ने प्रदेश के हर जिले को साफ-सुथरा रखने के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. गुरुवार को योगी कैबिनेट ने नगर विकास विभाग से तैयार ‘उप्र ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021’ पर मुहर लगा दी है. अगर कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता हुआ पकड़ा जाएगा, तो उसे 100 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. यह नियमावली नगर निगमों से लेकर नगर पंचायत वाले छोटे नगरों में लागू होगी.
पालतू जानवर से लेकर सड़क पर पीक मारने वाले लोग हो जाएं सावधान
अगर आपने जानवर पाल रखे हैं जैसे- गाय, भैंस, बकरी आदि और इन जानवरों ने सड़क पर गोबर किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा सड़क पर इधर-उधर पीक मारने वालों पर भी लगाम कसी जाएगी. नियमावली के मुताबिक, कूड़ा उठवाने के लिए शुल्क के तौर पर कुछ रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा. इसके साथ ही अब बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को कूड़ा निस्तारण के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा.
पालतू जानवर भी जेब करा सकते हैं ढीली
‘उप्र ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021’ के अनुसार, अगर पालतू जानवर पब्लिक प्लेस पर मल त्याग करता है और आप उसे तुरंत साफ नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि, वेस्ट मैंनेजमेंट के लिए यूजर्स चार्ज तय करने का अधिकार नगरीय निकायों पर छोड़ा गया है. स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक, नगरीय निकाय अपने-अपने यहां चार्ज तय करेंगे।